Top News 10th September 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें
Top News 10th September 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें :
1. दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की जमानत विस्तार याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2002 नितीश कटारा हत्या केस के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रविन्द्र दुदेजा ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के पास दोषसिद्धि के बाद अंतरिम जमानत देने या बढ़ाने का अधिकार नहीं है। विकास यादव 25 साल की सजा काट रहा है और अप्रैल से अंतरिम जमानत पर बाहर था। न्यायालय ने कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी। विकास यादव को अब तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा।
2. दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बहन से बलात्कार के दोषी की सजा बरकरार रखी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी 15 साल की बहन से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति की 20 साल की कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजीव नारुला की खंडपीठ ने अगस्त में अपने फैसले में कहा कि परिवार की पीड़ा के लिए दया दिखाना बच्चे को हुए नुकसान के लिए दंडमुक्ति में तब्दील नहीं हो सकती। अदालत ने देखा कि पीड़िता और उसका परिवार आरोपी की रिहाई के लिए एकजुट खड़ा था। न्यायालय ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को 13 लाख रुपए मुआवजा वितरित करने और परिवार की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे की शारीरिक अखंडता अपवित्र है।
3. दिल्ली में नेपाली व्यक्ति गिरफ्तार – पाकिस्तानी आईएसआई को भारतीय सिम कार्ड की आपूर्ति का आरोप
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 43 वर्षीय नेपाली नागरिक प्रभात कुमार चौरसिया को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तान की आईएसआई को भारतीय सिम कार्ड की आपूर्ति करने का आरोप है। आईएसआई ने उसे अमेरिकी वीजा और पत्रकारिता के अवसरों का झांसा देकर फंसाया था। चौरसिया ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके 16 सिम कार्ड खरीदे और उन्हें नेपाल भेजा। इनमें से 11 सिम कार्ड लाहौर और बहावलपुर से व्हाट्सऐप पर सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहे थे। आईएसआई इन सिम कार्डों का उपयोग भारतीय सेना के जवानों से संपर्क करने और रक्षा संस्थानों की जानकारी हासिल करने के लिए कर रहा था।
4. दिल्ली विधानसभा के फांसी गृह प्रकरण में एएपी नेताओं से सुनवाई
दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार एएपी नेताओं से 2022 में विधानसभा परिसर में ‘फांसी गृह’ के उद्घाटन पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। समिति ने 9 सितंबर को सभी से 19 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि नेशनल आर्काइव्स और अन्य संस्थानों के दस्तावेजों के अनुसार यहां कभी फांसी गृह नहीं था, बल्कि यह 1912 के नक्शे के अनुसार एक टिफिन रूम था। एएपी पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। विधानसभा ने अब इस स्थान का नाम बदलकर ‘टिफिन घर’ कर दिया है।
5. दिल्ली में बम की धमकी – तमिलनाडु के लिए भेजा गया मेल गलती से दिल्ली पहुंचा
दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को मंगलवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले। हालांकि बाद में पता चला कि यह ईमेल वास्तव में तमिलनाडु के पत्रकारों और डीएमके नेताओं के लिए था। ईमेल में तमिलनाडु सचिवालय और चेन्नई के एमएएमसी का जिक्र था, दिल्ली का नहीं। पुलिस ने तुरंत बम डिटेक्शन टीमें भेजीं और सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रारंभिक जांच में यह पिछली होक्स धमकियों के समान पाया गया। ईमेल भेजने वाले ने चेन्नई के अनाथालयों में बाल शोषण में शामिल कथित पत्रकारों और डीएमके नेताओं के नाम लिए थे। तमिलनाडु अधिकारियों ने भी इसे होक्स माना।
6. केंद्र ने दिल्ली की सड़कों और फ्लाईओवर के लिए 803 करोड़ रुपए मंजूर किए
केंद्र सरकार ने दिल्ली में 152 सड़क परियोजनाओं के लिए 803.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं में रिंग रोड, एम्स-आश्रम कॉरिडोर, मथुरा रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट-वजीराबाद, द्वारका एप्रोच रोड और रानी झांसी रोड जैसे मुख्य मार्गों का उन्नयन शामिल है। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने इसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। ये कार्य केंद्रीय, उत्तरी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख मार्गों को कवर करेंगे। रानी झांसी और वजीराबाद के फ्लाईओवर को मजबूत बनाना भी इसमें शामिल है।
7. सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स की तोड़फोड़ पर कोई रोक नहीं – हाई कोर्ट ने सुरक्षित पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स की ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि विलंब किसी के हित में नहीं है। न्यायालय ने आश्वासन दिया कि खाली किए गए 168 फ्लैट्स का पुनर्निर्माण अदालत की निगरानी में सुरक्षा मानकों के अनुसार होगा। 2007-10 के बीच बने इन 336 फ्लैट्स को आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित किया गया था। एमसीडी ने 2023 में इनकी तोड़फोड़ के आदेश जारी किए थे। न्यायालय ने कहा कि पुनर्निर्माण की योजना तैयार होने तक टेंडर नहीं निकाले जाएंगे।
8. साइबर फ्रॉड गिरोह को मुले अकाउंट्स की आपूर्ति करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह को देशभर में मुले बैंक अकाउंट्स की आपूर्ति करने वाले 26 वर्षीय सत्यम कुलश्रेष्ठ को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। उस पर एक व्यापारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार कुलश्रेष्ठ ने “सैम” के नाम से फर्जी पहचान बनाई थी और खुद को चीनी गेमिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को अपने बैंक अकाउंट साझा करने के लिए कमीशन का लालच देता था। उसके पास देशभर में 50 से अधिक एजेंटों का नेटवर्क था जो ऑनलाइन स्कैमर्स के लिए मुले अकाउंट्स की आपूर्ति करते थे। आरोपी बीएससी स्नातक है और पहले टिफिन सेवा चलाता था जो दिवालिया हो गई थी।
9. गुरुग्राम में डीटीसीपी टीम पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 87 के कनकरोला में अवैध निर्माण हटाने गई डीटीसीपी टीम पर हमले के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हैं 57 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक सत्यवीर यादव, 46 वर्षीय अजीत कुमार और 49 वर्षीय राम अवतार। सोमवार को जब डीटीसीपी की टीम अवैध गोदामों को गिराने पहुंची थी तो भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी की और एक अर्थ मूवर ऑपरेटर को घायल कर दिया। एफआईर में मनेसर की मेयर इंदरजीत यादव के पति राकेश हयातपुर, दो पार्षद और 60 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार 6.8 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बने गोदामों को हटाने के दौरान सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।
10. लॉजिक्स इंफ्रा को दिवालिया प्रक्रिया की अपील में कोई राहत नहीं
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही रद्द करने वाले एनसीएलटी के फरवरी 2025 के आदेश को बरकरार रखा है। एनसीएलएटी ने कहा कि एक्सपर्ट्स रियल्टी प्रोफेशनल्स द्वारा दायर दिवालिया याचिका धोखाधड़ी और मिलीभगत से भरी थी। न्यायाधीश एन शेषशाई और अरुण बड़ोका की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका लॉजिक्स को होमबायर्स और नोएडा अथॉरिटी के देय राशि से बचाने के लिए दायर की गई थी। एनसीएलटी द्वारा लगाए गए 55 लाख रुपए का जुर्माना अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करना होगा। यह मामला नोएडा सेक्टर 137 के ब्लॉसम काउंटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है जहां सैकड़ों खरीदार अभी भी अपने फ्लैट्स का इंतजार कर रहे हैं।
Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes
